इमरान खान और बुशरा बीबी को एकांत कारावास में न रखने का आदेश, बेटों से फोन पर बात की भी मिली अनुमति

इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एकांत कारावास में न रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने जेल प्रशासन से कहा कि दोनों को जेल मैनुअल के अनुसार जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके साथ ही इमरान खान को अपने बेटों से फोन पर बातचीत कराने और परिवार के सदस्यों को नियमों के तहत उनसे मिलने की अनुमति देने का भी आदेश दिया गया है। अदालत ने अखबार, किताबें और उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।

Sep 01, 2026 - 19:12
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इमरान खान और बुशरा बीबी को एकांत कारावास में न रखने का आदेश, बेटों से फोन पर बात की भी मिली अनुमति

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को कथित एकांत कारावास में रखे जाने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल प्रशासन से कहा है कि दोनों को जेल नियमों के मुताबिक जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं और उन्हें अकेले बंद रखने की व्यवस्था न की जाए।

अदालत ने इमरान खान को उनके बेटों से फोन पर बातचीत कराने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को जेल नियमों के तहत उनसे मुलाकात की अनुमति देने को कहा गया है।

जेल मैनुअल के अनुसार सुविधाएं देने का निर्देश

इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया कि इमरान खान को नियमित रूप से अखबार और किताबें उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, जेल नियमों के अनुरूप उनकी चिकित्सा जरूरतों का ध्यान रखने को भी कहा गया है।

अदियाला जेल के अधीक्षक को अदालत के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और निर्धारित अवधि में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

एकांत कारावास को लेकर दायर हुई थी याचिका

इमरान खान की बहन अलीमा खानम और बुशरा बीबी की बेटी मुबाशरा खावर मानेका की ओर से अलग-अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि दोनों को जेल में अलग-थलग रखा जा रहा है और परिवार से मिलने तथा संपर्क करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अदालत ने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना और जेल प्रशासन को संबंधित निर्देश जारी किए।

जेल प्रशासन ने आरोपों पर दी अलग जानकारी

सुनवाई के दौरान अदियाला जेल के अधीक्षक साजिद बेग ने अदालत को बताया कि इमरान खान को लगातार 24 घंटे एक ही सेल में बंद नहीं रखा जाता। उनके मुताबिक, खान को ऐसे परिसर में जाने की सुविधा है, जिसमें कई सेल हैं और जहां वह दिन में आवाजाही कर सकते हैं।

वहीं जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इमरान खान और बुशरा बीबी को अलग रखने की व्यवस्था की बात कही थी।

लंबे समय से जेल में हैं इमरान खान

इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उनके समर्थक कई मामलों में हुई सजा को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते रहे हैं। परिवार की ओर से जेल में मुलाकात और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठाए गए हैं, जबकि सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है।

बुशरा बीबी भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में सजा के बाद अदियाला जेल में बंद हैं। उन्हें पहले 2024 में जेल भेजा गया था और बाद में जमानत मिली थी, लेकिन 2025 में एक अन्य मामले में उनकी दोबारा गिरफ्तारी हुई।

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