नए SIM कार्ड नियम लागू, एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन की सीमा
दूरसंचार विभाग के नए नियम सोमवार से लागू हो गए हैं। अब एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकेगा, जबकि जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में यह सीमा 6 कनेक्शन तय की गई है। तय सीमा से अधिक कनेक्शन लेने पर अतिरिक्त नंबर को निलंबित किया जा सकता है।
दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब सामान्य क्षेत्रों में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकेगा। वहीं जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के कुछ क्षेत्रों में यह सीमा 6 कनेक्शन निर्धारित की गई है।
नए प्रावधानों के तहत टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान करनी होगी, जिनके नाम पर निर्धारित संख्या के करीब या उससे अधिक मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। नया कनेक्शन लेते समय ग्राहक को अपने नाम पर पहले से सक्रिय मोबाइल नंबरों की जानकारी देनी होगी।
दूरसंचार विभाग ने इस प्रक्रिया में डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) की मदद लेने की व्यवस्था की है। इस सिस्टम के जरिए टेलीकॉम कंपनियां उन ग्राहकों की पहचान कर सकेंगी, जिनके नाम पर तय सीमा पूरी हो चुकी है।
विभाग के अनुसार, निर्धारित सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन वाले ग्राहकों की पहचान के लिए संबंधित जानकारी और फोटो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई जा सकती है। इससे ऑपरेटरों को नए कनेक्शन जारी करने से पहले ग्राहक की स्थिति जांचने में मदद मिलेगी।
यदि कोई व्यक्ति निर्धारित सीमा से अधिक नया मोबाइल कनेक्शन हासिल करता है, तो अतिरिक्त कनेक्शन को निलंबित किया जा सकता है। यह स्थिति तब तक बनी रह सकती है, जब तक ग्राहक के नाम पर मौजूद कनेक्शनों की संख्या नियमों के अनुरूप नहीं हो जाती और संबंधित मामला सुलझ नहीं जाता।
नए नियमों का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शनों की निगरानी मजबूत करना और फर्जी या अनधिकृत सिम के इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इससे टेलीकॉम कंपनियों को ग्राहकों के नाम पर जारी कनेक्शनों की बेहतर निगरानी करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।
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