न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध की तैयारी

न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाले प्रस्तावित कानून की जानकारी दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्लेटफॉर्म पर वैश्विक राजस्व के 10 प्रतिशत तक जुर्माने का प्रावधान हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम बच्चों को हानिकारक कंटेंट, ऑनलाइन दबाव और सोशल मीडिया की लत से बचाने के लिए उठाया जा रहा है।

Aug 24, 2026 - 17:12
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न्यूजीलैंड में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध की तैयारी

न्यूजीलैंड सरकार 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को सीमित करने की दिशा में नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने बताया कि उनकी पार्टी संसद में इससे संबंधित विधेयक पेश करेगी।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को अपने यूजर्स की उम्र की पुष्टि के लिए उचित प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके लिए मौजूदा अकाउंट डेटा, चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक या डिजिटल पहचान दस्तावेजों जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सरकार का तर्क है कि कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया के हानिकारक कंटेंट, ऑनलाइन दबाव और अत्यधिक इस्तेमाल का असर पड़ रहा है। लक्सन ने कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, नींद, पढ़ाई और पारिवारिक जीवन पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

प्रस्तावित कानून का पालन नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनके वैश्विक राजस्व के 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने का प्रावधान हो सकता है।

हालांकि, इस विधेयक को संसद में पर्याप्त समर्थन मिलने को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है। गठबंधन सरकार में शामिल न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी ने प्रस्ताव पर चिंता जताई है। पार्टी नेता विंस्टन पीटर्स का कहना है कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी माता-पिता की होनी चाहिए।

यह पहल ऑस्ट्रेलिया के कदम के बाद सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने माना कि प्रस्तावित नियमों को लागू करना चुनौतीपूर्ण होगा और सभी बच्चों को सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रखना संभव नहीं हो सकता। इसके बावजूद सरकार इसे बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा की दिशा में जरूरी कदम मान रही है।

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