भारत ने मलेशिया जाने वाले नागरिकों को दी सलाह, वीजा-मुक्त सुविधा से नौकरी तलाशने से बचें
भारत ने मलेशिया जाने वाले नागरिकों को 30 दिन की वीजा-मुक्त सुविधा के जरिए नौकरी तलाशने से बचने की सलाह दी है। भारतीय उच्चायोग ने फर्जी नौकरी के वादों और अवैध एजेंटों से सावधान रहने को कहा।
भारत ने मलेशिया जाने वाले अपने नागरिकों को 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल रोजगार की तलाश के लिए नहीं करने की सलाह दी है। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि मलेशिया पहुंचकर नौकरी तलाशने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है।
उच्चायोग के मुताबिक, कई भारतीय नागरिकों को बेईमान एजेंट नौकरी दिलाने का झांसा देकर मलेशिया बुलाते हैं। इसके बाद उन्हें तय अवधि से अधिक समय तक रुकने, अवैध स्थिति, शोषण, हिरासत और कानूनी कार्रवाई जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
भारतीय उच्चायोग ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए मलेशिया की 30 दिन की वीजा-मुक्त प्रवेश सुविधा केवल पर्यटन और सामाजिक यात्राओं के लिए है। इसके तहत रोजगार करने की अनुमति नहीं है।
उच्चायोग ने वास्तविक पर्यटकों को सलाह दी है कि वे यात्रा के दौरान जरूरी और सत्यापित दस्तावेज अपने साथ रखें। इनमें वापसी का कन्फर्म टिकट, होटल बुकिंग, मलेशिया डिजिटल आगमन कार्ड (MDAC) जमा करने का प्रमाण और कम से कम छह महीने की वैधता वाला पासपोर्ट शामिल है।
परामर्श में भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वे उचित कार्य परमिट या ‘वीजा विद रेफरेंस’ (VDR) के बिना रोजगार के उद्देश्य से मलेशिया की यात्रा न करें।
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