15 साल से कम बच्चों के पासपोर्ट की वैधता बदली, 5 साल या 18 साल की उम्र तक रहेगा मान्य
पासपोर्ट नियम 2026 में बदलाव के तहत 15 साल से कम उम्र के बच्चों को जारी 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट पांच साल या 18 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगा। साथ ही पासपोर्ट सेवाओं की फीस में भी बदलाव किया गया है।
भारत में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी होने वाले साधारण पासपोर्ट की वैधता को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। नए प्रावधान के तहत ऐसे बच्चों को जारी 36 पन्नों वाला सामान्य पासपोर्ट अब पांच साल या बच्चे के 18 वर्ष की उम्र पूरी होने तक, दोनों में से जो अवधि पहले समाप्त होगी, तब तक वैध रहेगा।
विदेश मंत्रालय की ओर से किए गए इस बदलाव को पासपोर्ट (संशोधन) नियम, 2026 के तहत लागू किया गया है। यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और आधिकारिक प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गया है।
बच्चों के पासपोर्ट की वैधता का नया नियम
संशोधित नियम 12(1ए) के अनुसार, 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पन्नों वाला साधारण पासपोर्ट जारी होने की तारीख से अधिकतम पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, अगर बच्चा इससे पहले 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता है, तो पासपोर्ट की वैधता उसी समय समाप्त मानी जाएगी।
इस बदलाव के बाद नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर उम्र और समय, दोनों को ध्यान में रखा जाएगा।
पासपोर्ट आवेदन शुल्क से जुड़े नियम में भी संशोधन
नए नियमों में पासपोर्ट आवेदन शुल्क से संबंधित प्रावधान में भी बदलाव किया गया है। संशोधित नियम 8 के मुताबिक, अलग-अलग श्रेणी के पासपोर्ट आवेदन के लिए देय शुल्क पासपोर्ट नियमों की अनुसूची IV में निर्धारित किया जाएगा।
इससे पहले 1 जुलाई से पासपोर्ट से जुड़ी विभिन्न सेवाओं के शुल्क में भी बदलाव किया गया था। इसमें नए पासपोर्ट, री-इश्यू, तत्काल सेवा, खोए या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के बदले नया पासपोर्ट और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट यानी PCC जैसी सेवाएं शामिल हैं।
बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को 10 फीसदी छूट
नए पासपोर्ट आवेदन में आठ साल से कम उम्र के बच्चों और 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 प्रतिशत की छूट जारी रखी गई है। हालांकि, यह छूट पासपोर्ट के पुनः जारी यानी री-इश्यू आवेदन पर लागू नहीं होगी।
वयस्कों के पासपोर्ट की फीस में भी बढ़ोतरी
36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के सामान्य आवेदन या नवीनीकरण की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं, 60 पन्नों वाले सामान्य वयस्क पासपोर्ट की फीस 2,000 रुपये से बढ़कर 3,500 रुपये हो गई है।
तत्काल सेवा के तहत भी शुल्क में वृद्धि की गई है। 36 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के लिए तत्काल फीस 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी गई है। वहीं, 60 पन्नों वाले पासपोर्ट की तत्काल फीस 4,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई है।
तत्काल रिप्लेसमेंट भी हुआ महंगा
60 पन्नों वाले वयस्क पासपोर्ट के तत्काल श्रेणी में रिप्लेसमेंट की फीस भी बढ़ाई गई है। यह शुल्क 5,500 रुपये से बढ़कर 8,500 रुपये हो गया है।
नाबालिगों के पासपोर्ट की फीस में भी इजाफा
18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए भी पासपोर्ट सेवाओं की फीस बढ़ाई गई है। 36 पन्नों वाले नाबालिग के नए या री-इश्यू पासपोर्ट के सामान्य आवेदन की फीस 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,750 रुपये कर दी गई है।
वहीं, तत्काल श्रेणी में 36 पन्नों वाले नाबालिग पासपोर्ट के नए या री-इश्यू आवेदन की फीस 3,000 रुपये से बढ़कर 4,250 रुपये हो गई है।
इस तरह नए संशोधन से जहां 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर स्पष्ट नियम सामने आया है, वहीं पासपोर्ट सेवाओं की फीस में किए गए बदलावों के कारण आवेदकों को नई शुल्क संरचना के अनुसार आवेदन करना होगा।
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